छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में नए साल से ई-ऑफिस वर्किंग

प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी करने सरकार का निर्णय, फिजिकल फाइल-नोटशीट वर्किंग पर रोक
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी, सरल और उत्तरदायी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद पूरे प्रदेश में फिजिकल फाइल और नोटशीट के उपयोग पर पूरी तरह रोक होगी।

1 जनवरी 2026 से मंत्रालय, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों, संभागायुक्त कार्यालयों और कलेक्टर कार्यालयों में हर प्रकार का काम ई-ऑफिस के माध्यम से ही होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र भेजते हुए सख्त हिदायत दी है कि किसी भी परिस्थिति में फिजिकल फाइलें नहीं चलाई जाएंगी।

मंत्रालय में ई-ऑफिस पहले से लागू है, लेकिन कई विभाग अभी भी फिजिकल फाइलों का उपयोग कर रहे थे। नए आदेश के बाद अब इसकी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

दस्तावेज डिजिटल रूप से तैयार किया जाए

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटल रूप से तैयार किया जाए और प्रिंट लेकर स्कैन करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जाए। यह कदम राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को नई गति देगा और फाइल मूवमेंट से लेकर निर्णय प्रक्रिया तक सभी स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाएगा।

पढ़े सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में क्या कहा गया

1 जनवरी 2026 से सभी कार्यालयों में संपूर्ण नस्ती और डाक का कार्य केवल ई-ऑफिस पर होगा।
विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना किसी भी फिजिकल फाइल को चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
शासन स्तर पर भेजे जाने वाले सभी प्रकरण ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। सूचनात्मक पत्राचार भी ई-ऑफिस रिसिप्ट पर ही किया जाएगा।
अधिकारी शासकीय प्रवास के दौरान भी ई-ऑफिस से कार्य निपटा सकेंगे।
अवकाश के दिनों में भी आवश्यकतानुसार ई-ऑफिस के माध्यम से काम किया जा सकता है।

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