छत्तीसगढ़

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद 764 वर्कमेन कर्मचारियों के PoHW प्रकरण लंबित

0 शीघ्र निराकरण की मांग

दुर्जन सिंह

बचेली/दंतेवाडा। NMDC Limited के किरंदुल एवं बचेली परियोजनाओं से संबंधित वर्कमेन श्रेणी के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के PoHW (पेंशन ऑन हायर वेज) प्रकरण अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के संदर्भ में प्रस्तुत संयुक्त विकल्प आवेदनों से संबंधित है।

जानकारी के अनुसार, वर्कमेन श्रेणी के 764 कर्मचारियों/पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त विकल्प आवेदन अभी भी Employees’ Provident Fund Organisation, रायपुर में लंबित हैं और उन पर कोई ठोस कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है।

इसके विपरीत, अधिकारियों (एग्जीक्यूटिव एवं उससे ऊपर) के प्रकरण, जिन्हें Employees’ Provident Fund Organisation, हैदराबाद द्वारा एनएमडीसी मुख्यालय के समन्वय से निपटाया जा रहा है, में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक लगभग 40 डिमांड लेटर जारी किए जा चुके हैं तथा लगभग 25 आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि जमा भी कर दी गई है।

इस विषय में पूर्व में भी ईपीएफओ, रायपुर को पत्राचार कर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। 764 आवेदकों की चिंता एवं परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर द्वारा दिनांक 24.02.2026 को ईपीएफओ, हैदराबाद को पत्र प्रेषित कर आवेदनों की अद्यतन स्थिति मांगी गई है तथा शीघ्र जवाब देने पर बल दिया गया है। इसे एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

वर्कमेन श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पर निर्भर हैं, लंबे विलंब से अत्यंत निराश एवं व्यथित हैं। संगठन की ओर से प्रबंधन से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर ईपीएफओ, हैदराबाद के समक्ष मजबूती से उठाकर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करे।

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