छत्तीसगढ़

छात्राओं को बताए गए कानूनी अधिकार, गुड टच-बैड टच और साइबर अपराध से बचाव के तरीके

दुर्जन सिह

बचेली के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को दी गई निःशुल्क कानूनी सहायता एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी

बचेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के निर्देशानुसार शुक्रवार, 30 अक्टूबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुराना मार्केट बचेली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायालय बचेली की मजिस्ट्रेट सुश्री मीनू नंद ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और विधिक सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को टोनही प्रताड़ना निवारण, बाल विवाह, बाल मजदूरी, मोटर दुर्घटना में मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया गया। साथ ही साइबर अपराध और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में भी जागरूक किया गया।


नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सेर्विस फॉर चिल्डर्न स्कीम 2024 के तहत बच्चों को उनके अधिकारों एवं आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी सरल भाषा में दी गई। इसके अलावा गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हुए छात्राओं को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान करने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति में विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित अधिकारी से मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य चंद्रकला ठाकुर, आरक्षक गिरधर सहराज, विधिक सेवा के पैरा लीगल वॉलंटियर तथा नगर पालिका से श्रीमती रंजीता यादव व अन्य शिक्षिकाए उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाल अपराधों की रोकथाम के लिए उन्हें सजग एवं सक्षम बनाना रहा।

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