छत्तीसगढ़

संविदा क्षेत्र समन्वयकों को हाईकोर्ट से राहत, 45 साल तक भर्ती में विचार करने के निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने संविदा क्षेत्र समन्वयकों को राहत देते हुए 45 साल की उम्र तक भर्ती के लिए विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है, यदि याचिकाकर्ता शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

क्या है मामला?

दरअसल, रामफल केवट जनपद पंचायत सारंगढ़ और स्वप्निल जायसवाल जनपद पंचायत बेमेतरा में संविदा क्षेत्र समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पद के लिए 27 मार्च 2026 को विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 1 जनवरी 2026 को आयु सीमा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया। दोनों की उम्र क्रमशः 42 और 38 वर्ष थी।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिका लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2026 को नया परिपत्र जारी कर संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी। चूंकि 27 मार्च 2026 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए नई आयु सीमा का लाभ उन्हें भी दिया जाना चाहिए।

सरकार ने याचिकाकर्ताओं की मांगों किया विरोध

राज्य सरकार और जिला पंचायत ने याचिकाकर्ताओं की मांगों का विरोध करते हुए कहा कि नई आयु सीमा का लाभ 16 सितंबर 2026 से मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो चुकी थी। लिहाजा बाद का परिपत्र इस भर्ती पर लागू नहीं होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 27 मार्च 2026 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और शुरुआती चरण में है। ऐसे में नई आयु सीमा का लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाना उचित है। कोर्ट ने सीईओ जिला पंचायत को 16 सितंबर के सर्कुलर और लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर 30 दिन में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

Related Articles

Back to top button