छत्तीसगढ़

रिश्ते के भरोसे से शुरू हुई कहानी का हुआ दर्दनाक अंत, युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पहुंचाया जेल

रायगढ़ : शादी का भरोसा देकर युवती के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने और बाद में दूसरी युवती से शादी करने के आरोप में पुलिस ने सक्ती जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र की 27 वर्षीय युवती ने 20 अगस्त को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2023 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के जरिए तरूण कुमार कर्ष से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच करीबी संबंध बन गए। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर सितंबर 2024 में होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह उसके किराये के मकान पर भी आता-जाता रहा।

मंदिर में शादी का भी किया दावा

युवती ने पुलिस को बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। वह आरोपी से सामाजिक रूप से विवाह करने की मांग करती रही। अप्रैल 2026 में भी आरोपी ने शादी करने का आश्वासन दिया था। शिकायत के मुताबिक, जनवरी 2026 में वह करीब एक सप्ताह तक युवती के साथ रहा।

रिश्ते की बात लेकर घर पहुंचा, फिर बदल गया रवैया

पीड़िता का कहना है कि 18 मार्च 2026 को आरोपी अपने पिता, दोस्त और जीजा के साथ उसके घर रिश्ता लेकर आया था। उस समय नवंबर में शादी करने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी ने नौकरी के सिलसिले में रायपुर जाने की जानकारी दी। बाद में बिलासपुर में रहने और काम के लिए दूसरे स्थान पर जाने की बात कहकर वह युवती से दूरी बनाने लगा।

युवती से लिए करीब ढाई लाख रुपये

शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अलग-अलग समय पर पैसों की जरूरत बताकर उससे करीब 2.50 लाख रुपये लिए। बाद में उसने चंडीगढ़ से आगे काम के लिए जाने की बात कही और बातचीत भी कम कर दी।

दूसरी युवती से शादी की जानकारी मिलने पर खुला मामला

17 अगस्त 2026 को युवती को जानकारी मिली कि तरूण ने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली है। जब उसने फोन कर इस बारे में पूछा तो आरोपी ने शादी करने की बात स्वीकार कर ली। शिकायत के अनुसार, उसने पीड़िता से शादी करने से इनकार किया और पैसे लौटाने से भी मना कर दिया। आरोप है कि उसने युवती को धमकी भी दी।इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार से चर्चा की और 20 अगस्त को महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने तेजी से की कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी की तलाश शुरू की। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तरूण कुमार कर्ष, निवासी ग्राम ओडेकेरा, वार्ड नंबर 10, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती को हिरासत में लिया।पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे 21 अगस्त को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है।

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