छत्तीसगढ़

बेमेतरा की ओपन जेल को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को जल्द पूरी करनी होंगी जरूरी व्यवस्थाएं

 बिलासपुर। बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में शुरू की गई ओपन जेल को पूरी तरह संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जेल में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि इसे निर्धारित नियमों के तहत प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके।

अक्टूबर में देनी होगी प्रगति की पूरी जानकारी

हाईकोर्ट ने जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक को अक्टूबर 2026 में नया शपथपत्र दाखिल करने और अब तक हुई तैयारियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के 13 जुलाई के निर्देश के बाद 14 जुलाई 2026 को ग्राम पथर्रा में ओपन जेल की औपचारिक स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ ओपन जेल संचालन एवं प्रबंधन नियम, 2026 भी तैयार किए गए।

कैदियों के चयन से लेकर पैरोल तक तय हुई व्यवस्था

नए नियमों में ओपन जेल में कैदियों के प्रवेश और चयन से संबंधित प्रावधानों के साथ स्थानांतरण, समिति के गठन, अवकाश, पैरोल, आर्थिक गतिविधियों और जेल प्रबंधन से जुड़े नियम निर्धारित किए गए हैं।सरकार ने जेल के संचालन के लिए 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जेल अधीक्षक प्रभारी समेत अन्य आवश्यक पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भी फिलहाल शासन के स्तर पर विचाराधीन हैं।हाईकोर्ट ने इन प्रक्रियाओं को लंबित रखने के बजाय तेजी से पूरा करने पर जोर दिया है।

कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा जोर

पथर्रा की ओपन जेल की अवधारणा सामान्य जेल व्यवस्था से अलग है। इसका उद्देश्य कैदियों को केवल निगरानी में रखना नहीं, बल्कि उन्हें समाज में दोबारा स्थापित होने के लिए तैयार करना है।इसके तहत कैदियों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के साथ आईटीआई तथा रोजगार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। कौशल प्रशिक्षण के लिए जन शिक्षण संस्थान, रायपुर के साथ समझौता किया गया है।रिहाई के बाद कैदियों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिल सके, इसके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ भी समझौता किया गया है। इसके जरिए पात्र लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

बाहरी सुरक्षा के लिए CAF की कंपनी की मांग

ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल विभाग ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक कंपनी तैनात करने का अनुरोध किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से पहले माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती और कानून व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण कंपनी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई गई थी।इसके बाद जेल विभाग ने सुरक्षा बल की कंपनी उपलब्ध कराने के लिए 14 जुलाई, 5 अगस्त और 14 अगस्त को दोबारा अनुरोध भेजा। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ओपन जेल की सुरक्षा और अन्य लंबित व्यवस्थाओं को पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

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